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एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते नीलगिरी ऑयल और एक्वाग्री प्रोसेसिंग को उत्पाद वापस लेने का निर्देश

एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते नीलगिरी ऑयल और एक्वाग्री प्रोसेसिंग को उत्पाद वापस लेने का निर्देश
एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते नीलगिरी ऑयल और एक्वाग्री प्रोसेसिंग को उत्पाद वापस लेने का निर्देश

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शनिवार को खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज और एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को अपने-अपने उत्पादों को तत्काल बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया है। नियामक ने कहा कि प्रयोगशाला जांच में दोनों उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और इन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा जारी दो अलग-अलग रिकॉल नोटिस के अनुसार, नीलगिरी ऑयल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के 'शालीमार्स शेफ - धनिया पाउडर' का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच के लिए लिया गया था।

प्रयोगशाला विश्लेषण में पाया गया कि उत्पाद में कीटनाशक अवशेष (पेस्टिसाइड रेजिड्यू) निर्धारित मानकों से अधिक हैं और यह खाद्य उत्पादों तथा संदूषकों से संबंधित नियमों का पालन नहीं करता। जांच के बाद खाद्य विश्लेषक ने उत्पाद को असुरक्षित घोषित कर दिया।

कंपनी द्वारा अपील किए जाने के बाद दूसरा नमूना पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन दोबारा जांच में भी उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद प्राधिकरण ने उत्पाद की असुरक्षित श्रेणी को बरकरार रखा।

दूसरे मामले में, एक्वाग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित कैराजीनन के नमूने की जांच में कैडमियम की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई।

एफएसएसएआई के अनुसार, खाद्य विश्लेषक ने इस उत्पाद को भी असुरक्षित घोषित किया। कंपनी ने नियमानुसार अपील की, जिसके बाद नमूने को रेफरल फूड लेबोरेटरी में दोबारा जांच के लिए भेजा गया। पुनः परीक्षण में भी वही निष्कर्ष सामने आया और उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित माना गया।

एफएसएसएआई ने कहा कि दोनों उत्पाद लागू खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किए गए थे। इसलिए संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस लें और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड रिकॉल प्रोसीजर) रेगुलेशंस, 2017 के तहत आवश्यक सभी कदम उठाएं।

नियामक ने स्पष्ट किया कि रिकॉल प्रक्रिया के तहत कंपनियों को बाजार, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक वापस लेना होगा तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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