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खान सर पर गंभीर आरोप लगने के बाद पटना कोचिंग संस्थान विवाद में नया मोड़

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में सोमवार को उस समय एक नया मोड़ आ गया, जब पटना की एक सिविल अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बेउर जेल से रिहा हुए रोशन आनंद ने फैसल खान (खान सर) पर गंभीर आरोप लगाए।
खान सर पर गंभीर आरोप लगने के बाद पटना कोचिंग संस्थान विवाद में नया मोड़

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में सोमवार को उस समय एक नया मोड़ आ गया, जब पटना की एक सिविल अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बेउर जेल से रिहा हुए रोशन आनंद ने फैसल खान (खान सर) पर गंभीर आरोप लगाए।

रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत आकस्मिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

उन्होंने फैसल खान और आरएस प्रसाद पर इस मामले में सीधे तौर पर संलिप्त होने का आरोप लगाया।

रोशन आनंद के अनुसार, उनके भाई जेल से बाहर सुरक्षित थे, लेकिन आनंद के जेल जाने के कुछ ही समय बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

उन्होंने दावा किया कि घटनाक्रम गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है और गहन जांच की आवश्यकता है।

रोशन आनंद ने प्रिंस यादव की मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि घटना के पीछे छिपी असली साजिश का पर्दाफाश हो सके।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खान ग्लोबल स्टडीज में हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना के बारे में सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक होने के बाद कहानी बदल गई।

आनंद के अनुसार, पहले के दावों और बाद में सामने आए फुटेज में विरोधाभास होने से घटनाक्रम को लेकर संदेह बढ़ गया है।

नेपाल के बीरतनगर के एक होटल के कमरे से रविवार को प्रिंस यादव का शव मिलने के बाद विवाद और गहरा गया।

शुरुआती रिपोर्टों में शव पर चोट के निशान पाए जाने की बात कही गई है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

घटना के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए नेपाल पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून को हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस यादव को पहले ही आरोपी बनाया गया था।

कोचिंग संस्थान हिंसा मामले में रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले वे लगभग 12 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे।

उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को पेशेवर आचरण बनाए रखने की सलाह दी।

शर्मा के अनुसार, अदालत ने कहा कि शिक्षकों को आपराधिक विवादों में शामिल होने के बजाय स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए और एक शिक्षक का आचरण शिक्षक के अनुरूप होना चाहिए।

रिहाई के बाद रौशन आनंद तुरंत सहरसा के लिए रवाना हो गए, जहां उनके भाई का अंतिम संस्कार होना है।

--आईएएनएस

एमएस/

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