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गुजरात: केरल की महिला 13.10 लाख रुपए के निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

गुजरात: केरल की महिला 13.10 लाख रुपए के निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार
गुजरात: केरल की महिला 13.10 लाख रुपए के निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

सूरत, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। सूरत शहर पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने केरल में एक 46 वर्षीय महिला को कथित तौर पर 13.10 लाख रुपए की ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी में शिकायतकर्ता को शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से पांच प्रतिशत से अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था।

आरोपी की पहचान सलीना थाडियान के रूप में हुई है। सलीना ने कथित तौर पर अपने बेटे के साथ स्थापित एक फर्म के नाम पर फेडरल बैंक में एक संयुक्त चालू खाता खोला और फरार आरोपी को लेनदेन पर तीन प्रतिशत कमीशन के बदले साइबर धोखाधड़ी की रकम के अवैध हस्तांतरण के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते की जांच करने पर विभिन्न राज्यों से 12 शिकायतें मिलीं।

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में चार एफआईआर दर्ज की गई थीं, जबकि खाते में संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी की रकम के रूप में 33.40 लाख रुपए जमा किए गए थे।

पुलिस ने बताया कि इस खाते में 9 जनवरी से 29 जुलाई 2026 के बीच कुल 39.70 लाख रुपए का लेन-देन दर्ज किया गया।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर पांच प्रतिशत से अधिक रिटर्न का वादा करके पीड़ित को धोखा देने की साजिश रची थी।

उन्होंने सबसे पहले शिकायतकर्ता को एक मैसेजिंग ऐप पर एक ग्रुप में जोड़ा और संभावित मुनाफे के आकर्षक दावे करके उसे अपनी कथित कंपनी के माध्यम से शेयर खरीदने के लिए राजी किया।

आरोपियों ने फिर एक फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजा और शिकायतकर्ता को अपने नाम से रजिस्टर करके खाता बनाने की व्यवस्था की। आरोप है कि वेबसाइट का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को यह आभास देने के लिए किया गया कि वह शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से अधिक मुनाफा कमा सकता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा जारी किए गए जाली दस्तावेज भी प्रसारित किए। इसमें 27 जुलाई, 2026 की तारीख वाला एक लेटरहेड दस्तावेज भी शामिल था।

आरोपी को कथित तौर पर दिए गए खातों में 13.10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया। जब शिकायतकर्ता ने बाद में निकासी का अनुरोध किया, तो पैसा जारी नहीं किया गया, जिसके कारण साइबर अपराध का मामला दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/

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