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फ्रीज बैंक खातों के मामले में ईडी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट के कोषाध्यक्ष को समन भेजा

फ्रीज बैंक खातों के मामले में ईडी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट के कोषाध्यक्ष को समन भेजा
फ्रीज बैंक खातों के मामले में ईडी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट के कोषाध्यक्ष को समन भेजा

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाषिश चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। यह नोटिस केंद्रीय एजेंसी की उस जांच के सिलसिले में जारी किया गया है जो तीन फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर चल रही है। इन खातों में कुल 440 करोड़ रुपये जमा हैं।

चक्रवर्ती अभी तृणमूल कांग्रेस के उस गुट के कोषाध्यक्ष हैं, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। बुधवार दोपहर चक्रवर्ती को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे इस सप्ताह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित ईडी के सॉल्ट लेक ऑफ़िस में पेश हों।

चक्रवर्ती ने सुबह मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्हें इस मामले पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा करनी थी, इसलिए उन्होंने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ समय मांगा था।

इससे पहले ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में से एक से हुए फर्जी लेन-देन से जुड़े मामले में प्राइवेट एविएशन कंपनी 'केयरवेल' के दो डायरेक्टर, पवन जाजू और रमेश जाजू को समन भेजा था। तब उनके बयान भी दर्ज किए गए थे।

ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस ने इस प्राइवेट एविएशन कंपनी से प्लेन और हेलीकॉप्टर किराए पर लिए थे। ईडी का दावा है कि इन तीन खातों में से एक से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फंड से कंपनी को 160 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए थे।

इस सप्ताह की शुरुआत में 20 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल-जज बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इन खातों में कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपये जमा थे।

इन बैंक खातों पर ईडी द्वारा लगाई गई रोक पर अंतरिम रोक लगाने की ममता बनर्जी के गुट की याचिका पर बेंच के सुनवाई से इनकार करने के बाद अगले आदेश तक "डेबिट पर रोक" जारी रहेगी।

पुलिस के निर्देशों के बाद बैंक अधिकारियों ने सबसे पहले इन तीन खातों पर "डेबिट पर रोक" लगाई थी। इस महीने की शुरुआत में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एक अन्य सिंगल-जज बेंच ने राज्य पुलिस के निर्देशों के बाद डेबिट पर लगी रोक में "आंशिक और अस्थायी छूट" की अनुमति दी थी।

इस बीच ईडी ने 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के कारण इन तीन बैंक खातों पर डेबिट से जुड़ी पाबंदियां भी लगा दीं। इसके बाद, ममता बनर्जी के गुट ने ईडी द्वारा लगाए गए फ्रीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए जस्टिस राव की बेंच में फिर से याचिका दायर की।

यह मामला 20 जुलाई को जस्टिस राव की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया और विस्तार से सुनवाई के बाद जस्टिस राव ने ईडी द्वारा लगाए गए फ्रीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस राव की बेंच ने कहा कि अदालत इस समय ईडी के फैसले में दखल नहीं देगी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

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