ईडी ने असम में 8.62 करोड़ रुपए के आईडीबीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की
गुवाहाटी, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी जोनल ऑफिस ने आईडीबीआई बैंक से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में, जिसमें 8.62 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ था, गुवाहाटी के कामरूप (मेट्रो) स्थित विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ओटिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर, सुरेश कुमार काशलीवाल के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत दंडनीय अपराधों को कथित तौर पर अंजाम देने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गुवाहाटी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में सुरेश कुमार काशलीवाल, निर्मला देवी काशलीवाल और कंपनी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है।
जांचकर्ताओं ने पाया कि ओटिस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर के माध्यम से, दिसंबर 2009 में एक पूर्व-नियोजित साजिश के तहत, आईडीबीआई बैंक की गुवाहाटी शाखा से कथित तौर पर धोखाधड़ी करके 3 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट सुविधा हासिल की थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि तीन संपत्तियां, जिन्हें गिरवी रखने से पहले ही तीसरे पक्षों को बेचा जा चुका था, बैंक के पास गारंटी के तौर पर पेश की गई थीं।
एजेंसी ने आगे दावा किया कि गारंटर और गिरवी रखने वालों, रूमी जालान और नारायण डेका, के हस्ताक्षर विभिन्न बैंक दस्तावेजों, जिनमें गारंटी समझौते, हलफनामे और गिरवी पत्र शामिल हैं, पर जाली बनाए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी आरोप लगाया कि एक अन्य गारंटर, मूली देवी सरावगी, जिनका निधन 23 जून, 2009 को हो गया था, उनकी मृत्यु की जानकारी बैंक से छिपाई गई थी।
इसके अलावा, ऋण प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 की मनगढ़ंत बैलेंस शीट जमा की गई थीं, जिनमें आय के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए थे।
एजेंसी के अनुसार, ऋण प्राप्त करने के बाद, आरोपियों ने तुरंत प्राप्त राशि को कंपनी के चालू खाते में स्थानांतरित कर दिया और लगभग 36 वेंडर भुगतानों के माध्यम से उस पैसे को घुमाया; इस प्रकार उन्होंने अवैध धन को नियमित व्यावसायिक लेनदेन के साथ मिला दिया और उन्हें वैध संपत्ति के रूप में दर्शाया।
इस ऋण खाते को 30 दिसंबर, 2013 को 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट' (एनपीए) घोषित कर दिया गया था।
आईडीबीआई बैंक ने बाद में 4 जून, 2019 को इसे धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया और 29 जुलाई, 2019 को इस मामले की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हालांकि आरोपी ने बाद में सितंबर-अक्टूबर 2024 में बैंक के साथ 'वन टाइम सेटलमेंट' के जरिए 3.10 करोड़ रुपए की कुल बकाया मूल राशि का निपटारा कर लिया था, फिर भी 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम' के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक जारी रहने वाला अपराध बना रहता है।
--आईएएनएस
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