Samachar Nama
×

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी की

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी की
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में विधानसभा उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की विधानसभाओं में एक-एक खाली सीट को भरने के लिए 30 जुलाई को उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की।

अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली तीन सीटें मध्य प्रदेश में दतिया, गुजरात में मंजलपुर और बिहार में बांकीपुर हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि इन अधिसूचनाओं के जारी होने के साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है।

सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों को मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश और शुष्क दिवसों (ड्राई डे) के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति (जो उपचुनाव में मतदान करने का पात्र है) को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार है। आयोग ने कहा कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता (आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा ताकि वे अपना वोट डाल सकें।

--आईएएनएस

एमएस/

Share this story

Tags