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अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाला

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाला
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाला

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के संबंध में अपना फैसला टाल दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईआरसीटीसी होटल घोटाले की जांच के दायरे में लाया गया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसे आदेश सुनाना था, ने फैसला स्थगित कर दिया है और अब संभवतः 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आईआरसीटीसी होटल घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में अनियमितताएं की गईं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल के रखरखाव के ठेके कथित तौर पर निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना आरजेडी सुप्रीमो के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से कथित तौर पर जुड़ी एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की प्रमुख भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं।

इससे पहले, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों और ईडी की ओर से पेश हुए वकीलों द्वारा दी गई विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद आरोप तय करने के आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने उसी कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

पिछले साल अक्टूबर में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के आरोप तय किए, जबकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। लालू प्रसाद यादव लगातार इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस

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