दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद को परिवार के साथ सप्ताह में दो बार वीडियो कॉल करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद उमर खालिद को अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हर हफ्ते दो बार वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने पाया कि वह पिछले छह वर्षों से बिना किसी जेल नियम का उल्लंघन किए इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी खालिद द्वारा दायर एक आवेदन का निपटारा करते हुए कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि आवेदक पिछले छह वर्षों से सप्ताह में दो बार वीडियो कॉल कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली जेल नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। आवेदक को अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने के लिए प्रति सप्ताह दो बार वीडियो कॉल करने की अनुमति दी जाती है।
खालिद ने अदालत में याचिका दायर कर साप्ताहिक दो ई-मीटिंग को बहाल करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि जेल में बंद होने के बाद से ही उन्हें यह सुविधा दी जा रही थी, लेकिन मई 2026 से इसे घटाकर एक कर दिया गया था।
खालिद की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन न करने के बावजूद उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। जेल अधिकारियों ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लागू नियमों के अनुसार, खालिद को प्रति सप्ताह केवल एक ई-मीटिंग का अधिकार है और इसलिए दो ई-मीटिंग्स की पूर्व प्रथा को बंद कर दिया गया है।
इन दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि खालिद पिछले छह वर्षों से प्रति सप्ताह दो ई-मीटिंग्स का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने दिल्ली जेल नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि खालिद को अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने के लिए प्रति सप्ताह दो ई-मीटिंग्स की अनुमति दी जाए और आदेश की एक प्रति संबंधित केंद्रीय जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।
इस महीने की शुरुआत में, इसी अदालत ने बड़े षड्यंत्र मामले में खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, यह कहते हुए कि वह सुप्रीम कोर्ट के पहले के उस आदेश से बाध्य है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उनकी नई याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।
--आईएएनएस
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