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दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026’ को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली मंत्रिमंडल ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार और जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली जन विश्वास विधेयक 2026’ को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली मंत्रिमंडल ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार और जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली जन विश्वास विधेयक, 2026’ को कैबिनेट की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमे समाप्त किए जाएंगे। उनकी जगह नागरिक दंड, प्रशासनिक जुर्माना और अपील की व्यवस्था होगी।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर नागरिक दंड में बदला जाएगा, जिससे कारोबार करना आसान होगा। बड़ा फायदा यह होगा कि इससे नागरिकों को बेवजह की परेशानी नहीं होगी, अदालतों पर बोझ कम होगा, और प्रशासन अधिक प्रभावी बनेगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों और व्यवसायों के प्रति भरोसा और सहयोग बढ़ाने की दिशा में है, जहां कठोर दंड की बजाय सरल, संतुलित और प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023/2025 के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली सरकार व्यापार करने में सुगमता और जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 में लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम के तहत, केंद्रीय कानूनों में मामूली, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य अराजकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि दंड में समानुपात सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

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