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असम मुख्यमंत्री कार्यलय ने काफिले को एम्बुलेंस का रास्ता न रोकने का निर्देश दिया

असम मुख्यमंत्री कार्यलय ने काफिले को एम्बुलेंस का रास्ता न रोकने का निर्देश दिया
असम मुख्यमंत्री कार्यलय ने काफिले को एम्बुलेंस का रास्ता न रोकने का निर्देश दिया

गुवाहाटी, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया है। सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के काफिले की वजह से एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहनों को न रोका जाए और आम जनता को असुविधा न हो।

यह नया निर्देश बुधवार को सिलचर में हुई घटना के बाद जारी किया गया है, जहां मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रास्ता साफ करने के लिए एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को कथित तौर पर रोक दिया गया था।

इसके बाद कर्तव्य में कथित लापरवाही के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

सरमा ने घटना के बाद मरीज और परिवार से माफी मांगी और इस घटना को 'अस्वीकार्य' बताया।

सीएमओ द्वारा जारी एक आदेश में जिला अधिकारियों को याद दिलाया गया कि वीआईपी यात्राओं के दौरान एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वीआईपी काफिले की व्यवस्था के कारण आपातकालीन वाहनों को किसी भी परिस्थिति में रोका या विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

इसमें यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आपातकालीन वाहनों को हर समय निर्बाध मार्ग मिले।

आवश्यकता पड़ने पर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन या पुलिस वाहन को बिना विलंब के गुजरने देने के लिए मुख्यमंत्री के काफिले को रोका जा सकता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री की आवाजाही के लिए यातायात व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि सामान्य यातायात बाधित न हो और यात्रियों को असुविधा न हो।

जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशों के अनुपालन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में, मुख्यमंत्री के काफिले का आकार सुरक्षा और आवश्यक परिचालन उद्देश्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम वाहनों तक सीमित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी उनके काफिले में शामिल न होने या उसके साथ यात्रा न करने का निर्देश दिया गया है।

उनके वाहनों को या तो कार्यक्रम स्थल पर पहले पहुंचना होगा या मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के बाद अलग से आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये निर्देश स्थायी निर्देश हैं और इनका कड़ाई से पालन करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया गया है।

आदेश में कहा गया कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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