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चीन के वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को भारत में वैध दस्तावेज़ों के साथ प्रवेश करने की दी सलाह

कोलकाता, 11 मई (आईएएनएस)। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने हाल ही में नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया था। इसके बाद कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को एक बार फिर वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अनजाने में भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से सख्ती से बचने की सलाह दी है।
चीन के वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को भारत में वैध दस्तावेज़ों के साथ प्रवेश करने की दी सलाह

कोलकाता, 11 मई (आईएएनएस)। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने हाल ही में नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया था। इसके बाद कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को एक बार फिर वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अनजाने में भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से सख्ती से बचने की सलाह दी है।

सोमवार को जारी बयान में, वाणिज्य दूतावास ने चीनी नागरिकों को याद दिलाया कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पहले भारतीय वीजा प्राप्त करना होगा।

इसमें कहा गया है कि नेपाल-भारत सीमा एक खुली सीमा है जिसमें अपेक्षाकृत कम सीमा चिह्न हैं, जिससे आकस्मिक सीमा पार करने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि वैध भारतीय वीजा के बिना उन्हें भारतीय सीमा सैनिकों या पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है।

वाणिज्य दूतावास ने चेतावनी दी कि भारत अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को कड़ी सजा देता है। चाहे प्रवेश जानबूझकर हो या अनजाने में, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में दो से आठ साल तक की कैद व जुर्माना हो सकता है और जमानत मिलना मुश्किल होगा।

बयान के अनुसार, दूतावास ने नेपाल में रहने वाले चीनी नागरिकों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने, भारत-नेपाल सीमा के निकट के क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने और अनावश्यक गंभीर परिणामों और व्यक्तिगत नुकसान से बचने के लिए जोखिम लेने या स्थानीय गाइडों का अनुसरण करने से परहेज करने का आग्रह किया।

वाणिज्य दूतावास ने चीनी नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि वैध भारतीय वीजा होने के बावजूद, उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में यात्रा करने से पहले भारतीय अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

दूतावास ने चीनी नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं रुकना चाहिए। अन्यथा, उन्हें किसी भी कानूनी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यह निर्देश बिहार के अररिया जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबानी चेकपोस्ट के पास वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद जारी किया गया है।

एसएसबी 56 बटालियन के कमांडेंट जनार्दन मिश्रा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि व्यक्ति की पहचान चीन के हुनान प्रांत के निवासी झोउ हुआन (41) के रूप में हुई है। उसे नियमित निगरानी के दौरान पकड़ा गया था।

--आईएएनएस

एसएके

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