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चेन्नई कॉर्पोरेशन ने प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की

चेन्नई कॉर्पोरेशन ने प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की
चेन्नई कॉर्पोरेशन ने प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की

चेन्नई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने शहर की सीमा के भीतर काम करने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अगस्त महीने के लिए योग्य कर्मचारियों की सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स काटें और यह रकम 30 सितंबर तक नगर निकाय में जमा कराएं।

यह निर्देश उन संस्थानों के लिए जरूरी है जो प्रोफेशनल टैक्स के नियमों के दायरे में आते हैं। साथ ही, एम्प्लॉयर्स से कहा गया है कि वे यह पक्का करें कि टैक्स की कटौती और पेमेंट तय समय-सीमा के अंदर पूरे हो जाएं।

प्रोफेशनल टैक्स कर्मचारियों की कुल आय के आधार पर हर छह महीने में वसूला जाता है। यह टैक्स तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 की धारा 117-सी और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स, 2023 के नियम 277(2) के तहत लागू होता है।

जिन कर्मचारियों की छह महीने की कुल आय 21,000 रुपये तक है, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स से छूट मिली हुई है। छूट की सीमा से अधिक कमाने वालों के लिए, टैक्स की रकम सिविक बॉडी द्वारा तय इनकम स्लैब के हिसाब से अलग-अलग होती है।

2024-25 वित्तीय वर्ष से लागू हुए नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत, छह महीने के लिए अधिक से अधिक प्रोफेशनल टैक्स 1,250 रुपये है।

सबसे अधिक स्लैब उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी छह महीने की कुल आय 75,000 रुपये से ज़्यादा है। कॉर्पोरेशन ने एम्प्लॉयर्स के लिए वह तरीका भी बताया है जिसका पालन उन्हें कर्मचारियों से काटी गई रकम को ट्रांसफर करते समय करना होगा।

एम्प्लॉयर्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नियम 278 के तहत जरूरी फार्म-14 रिकवरी रिटर्न के साथ-साथ फार्म-15 में कर्मचारियों से की गई प्रोफेशनल टैक्स कटौती की जानकारी भी जमा करें।

पूरे किए गए डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल टैक्स के लिए तय ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा, जिसके बाद कॉर्पोरेशन की तरफ़ से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधिकारिक रसीदें जारी की जाएंगी।

जीसीसी ने एस्टैब्लिशमेंट से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों की आय की जानकारी वेरिफाई करें, कटौती पूरी करें और बिना देरी किए जरूरी रिटर्न जमा करें। सिविक बॉडी ने चेतावनी दी है कि जो एम्प्लॉयर्स तय समय के अंदर प्रोफ़ेशनल टैक्स की कटौती या जमा करने में नाकाम रहते हैं, उन पर लागू म्युनिसिपल कानूनों और नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम

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