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वित्तीय धोखाधड़ी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दी सशर्त अग्रिम जमानत

वित्तीय धोखाधड़ी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दी सशर्त अग्रिम जमानत
वित्तीय धोखाधड़ी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दी सशर्त अग्रिम जमानत

कोलकाता, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।

जस्टिस तीर्थंकर घोष ने मंडल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। मंडल, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के बागी, लेकिन बहुमत वाले गुट के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं।

इससे पहले मंडल ने गिरफ्तारी के डर से निचली अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। हालांकि जब वह अर्जी खारिज हो गई, तो उन्होंने 14 जुलाई को वैसी ही अपील के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सोमवार को हुई सुनवाई में मंडल के वकील अयन भट्टाचार्य ने दलील दी कि घटना 2021 में हुई थी, जबकि एफआईआर 2026 में दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बदलने के बाद राजनीतिक बदले की भावना से यह मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने पाया कि मामला बहुत पहले दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। इसलिए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई।

शर्त के तौर पर, जस्टिस घोष ने निर्देश दिया कि अनुब्रत मंडल को जांच में सहयोग करना होगा। उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी से मिलना होगा और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पेश होना होगा।

बीरभूम जिले के बोलपुर निवासी सुभेंदु मंडल ने वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में अनुब्रत मंडल और तृणमूल के कई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने एक बार तृणमूल नेता के खिलाफ लगभग 30 लाख रुपए का भुगतान न करने की शिकायत की थी।

सुभेंदु ने दावा किया कि उन्हें हमलों और अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह भाजपा समर्थक थे। उस समय, पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सरकार बदलने के बाद उन्होंने मंडल के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिर से पुलिस से संपर्क किया है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी

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