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फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी से सुरक्षा की याचिका खारिज

फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी से सुरक्षा की याचिका खारिज
फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी से सुरक्षा की याचिका खारिज

कोलकाता, 22 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को फरार पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की याचिका खारिज कर दी। याचिका में कारोबारी ने अपने खिलाफ पुलिस की किसी भी कठोर कार्रवाई, जिसमें जिला अदालत द्वारा पहले जारी गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तारी भी शामिल है, से अंतरिम संरक्षण देने की मांग की थी।

बीरभूम जिले के रहने वाले नजीबुद्दीन ने अदालत से गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

तुलु मंडल की अंतरिम सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर मंगलवार दोपहर सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार के वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया। राज्य के वकील ने बताया कि निचली अदालत ने पहले ही आरोपी को 14 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया, “राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड से हमें पता चला है कि आरोपी 23 मई को देश छोड़कर चला गया था। उस पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए वह अभी फरार है। अगर उसे अभी अंतरिम सुरक्षा दी जाती है, तो वह ऐसे अपराध दोहरा सकता है।”

राज्य पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और उसके बाद मंडल की अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी।

पुलिस ने पहले ही मंडल की 220 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। हालांकि, जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि यह उनकी कुल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही हो सकता है।

पुलिस का दावा है कि 220 करोड़ रुपए की कदी और सोने के अलावा, जांचकर्ताओं ने लगभग 400 बीघा (लगभग 125 एकड़) जमीन के बारे में जानकारी जुटाई है, जो मंडल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व में है।

जांचकर्ताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पत्थर की खदानों द्वारा करोड़ों रुपए के राज्य करों की चोरी के लिए नकली कार्बन कॉपी के उपयोग के बारे में भी विशिष्ट जानकारी जुटाई है।

सूत्रों के मुताबिक, कर चोरी की प्रक्रिया में भागीदार रहे कुछ राज्य सरकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। बीरभूम जिला न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के अलावा, मंडल के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी

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