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बंगाल निकाय चुनाव से पहले हाई कोर्ट ने पुराने ईवीएम डेटा को हटाने का दिया निर्देश

बंगाल निकाय चुनाव से पहले हाई कोर्ट ने पुराने ईवीएम डेटा को हटाने का दिया निर्देश
बंगाल निकाय चुनाव से पहले हाई कोर्ट ने पुराने ईवीएम डेटा को हटाने का दिया निर्देश

कोलकाता, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बुधवार को पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीईसी) को निर्देश दिया कि वह राज्य में विभिन्न शहरी निकाय चुनावों (जिनमें कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम भी शामिल हैं) के मद्देनजर, पिछले चुनावों में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में स्टोर पुराना डेटा हटा दे।

हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस ओम नारायण राय शामिल थे, डब्ल्यूबीईसी को निर्देश दिया कि वे केएमसी के तीन खास वार्ड और पूर्वी मिदनापुर जिले की कोंटाई नगर पालिका के मामलों से जुड़े पुराने ईवीएम डेटा को न मिटाएं।

गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को इस मामले की पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस की बेंच ने डब्ल्यूबीईसी से पूछा था कि क्या मामले से जुड़ी वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का डेटा हार्ड डिस्क पर सेव करना संभव है और क्या आने वाले नगर निकाय चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल करने से पहले पुराना डेटा हटाना जरूरी है।

इसके जवाब में, डब्ल्यूबीईसी ने कोर्ट को बताया कि पुराना डेटा हटाना संभव है।

इससे पहले, शहरी नगर निकाय चुनावों से जुड़े मामलों के कारण कई ईवीएम को सुरक्षित रखा गया था।

इस साल, कई शहरी नगर निकायों के चुनाव नवंबर में होने हैं और नतीजों की घोषणा दिसंबर में होने की उम्मीद है।

लेकिन डब्ल्यूबीईसी के पास पर्याप्त ईवीएम नहीं थीं, इसलिए उन्होंने मामले से जुड़ी ईवीएम का डेटा हटाने और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलाबियल भट्टाचार्य ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर केवल कोंटाई नगर पालिका के तहत कुछ खास वार्डों पर लागू था और अन्य नगर पालिकाओं के खास वार्डों के मामले कलकत्ता हाई कोर्ट के विचाराधीन थे।

इसके बाद, डिवीजन बेंच ने केएमसी के तीन खास वार्ड और पूर्वी मिदनापुर जिले की कोंटाई नगर पालिका के मामलों से जुड़ी ईवीएम को छोड़कर बाकी ईवीएम से पुराना डेटा हटाने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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