Samachar Nama
×

बेंगलुरु कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस विधायक रेवन्ना को किया बरी

बेंगलुरु, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री और जेडी (एस) के मौजूदा विधायक एचडी रेवन्ना को कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन वीडियो मामले में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बेंगलुरु कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस विधायक रेवन्ना को किया बरी

बेंगलुरु, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री और जेडी (एस) के मौजूदा विधायक एचडी रेवन्ना को कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन वीडियो मामले में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने रेवन्ना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला खारिज कर दिया और रेवन्ना को निर्दोष घोषित कर दिया। न्यायालय ने पाया कि शिकायत काफी देरी से दर्ज की गई थी और इसी आधार पर रेवन्ना यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपों से बरी होने के हकदार थे।

हसन जिले के होलेनारसिपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए थे।

हालांकि उच्च न्यायालय ने पहले धारा 354 के तहत आरोप को रद्द कर दिया था, रेवन्ना ने बाद में धारा 354ए के तहत भी बरी होने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। इससे पहले, रेवन्ना को इसी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उनके खिलाफ दोनों धाराएं हटा दिए जाने के बाद एक उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरी बेंगलुरु अदालत द्वारा, वह अब यौन उत्पीड़न के मामले में पूरी तरह से बरी हो गए हैं।

ये आरोप अप्रैल 2024 में घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़े हैं, जिसमें रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। शिकायत हसन जिले के होलेनारसिपुर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

इसी बीच, सेक्स वीडियो कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत द्वारा पीड़ित अपहरण मामले में जेडी (एस) विधायक एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 4 मई, 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले, एसआईटी ने महिला का पता मैसूरु जिले के कलेनाहल्ली गांव में एचडी रेवन्ना के निजी सहायक (पीए) राजशेखर के फार्महाउस में लगाया था।

कर्नाटक पुलिस ने एचडी रेवन्ना के खिलाफ महिला के अपहरण के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स वीडियो कांड की पीड़ितों में से एक थी।

महिला के बेटे ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने एचडी रेवन्ना को मामले का मुख्य आरोपी बताया था।

एफआईआर में सतीश बाबू को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि कथित यौन वीडियो के सामने आने के बाद उसकी मां लापता हो गई, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हुए देखा गया था।

--आईएएनएस

एएमटी/एससीएच

Share this story

Tags