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पश्चिम बंगाल : एसआईआर के दौरान न्यायिक अधिकारियों की तैनाती के आदेश पर राजनेताओं ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी

कोलकाता, 20 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश में, जिसमें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उठने वाले दावों और आपत्तियों पर फैसले की निगरानी के लिए मौजूदा और रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है, राज्य की राजनीतिक पार्टियों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।
पश्चिम बंगाल : एसआईआर के दौरान न्यायिक अधिकारियों की तैनाती के आदेश पर राजनेताओं ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी

कोलकाता, 20 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश में, जिसमें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उठने वाले दावों और आपत्तियों पर फैसले की निगरानी के लिए मौजूदा और रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है, राज्य की राजनीतिक पार्टियों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पश्चिम बंगाल के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इससे साबित होता है कि यह अकेला ऐसा राज्य है जहां बिना कोर्ट के दखल के रिवीजन की प्रक्रिया शांति से पूरी नहीं हो सकती थी।

मजूमदार ने कहा, "कई राज्यों में पैर्लर एसआईआर एक्सरसाइज की जा रही हैं। लेकिन इस रिवीजन एक्सरसाइज को लेकर सारा विवाद सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार और राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने शुरू से ही रिवीजन एक्सरसाइज को अस्थिर करने की कोशिश की थी। यह पश्चिम बंगाल के लिए शर्म की बात है।"

लगभग उनकी बात दोहराते हुए, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट के पूर्व अध्यक्ष और पांच बार पार्टी के लोकसभा सदस्य रहे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर राज्य सरकार और राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने एसआईआर एक्सरसाइज के आसानी से होने में रुकावटें नहीं डाली होतीं, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अभूतपूर्व आदेश नहीं देना पड़ता। चौधरी ने कहा, "मौजूदा सरकार में, पश्चिम बंगाल बार-बार सभी नेगेटिव वजहों से सुर्खियों में रहा है, और यह सबसे नई वजह है।"

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश लग रही है।

चार बार के तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी), ज्ञानेश कुमार की इस सोच को तोड़ दिया है कि एसआईआर से जुड़े मामलों में सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाएगी।

बनर्जी ने कहा, "सीईसी सोचते थे कि सिर्फ वही सब कुछ जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर ने इसे गलत साबित कर दिया। अब, एसआईआर प्रक्रिया के फैसले की देखरेख के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायिक अधिकारी का फैसला आखिरी होगा।"

युवा सीपीआई(एम) नेता और पार्टी की स्टेट कमेटी के सदस्य सतरूप घोष ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की बस यही इच्छा है कि न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में रिवीजन का काम पारदर्शी तरीके से हो, जिसमें एक भी असली वोटर का नाम न हटाया जाए और एक भी नकली वोटर का नाम न रखा जाए।

--आईएएनएस

एससीएच

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