पश्चिम बंगाल: महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य
कोलकाता, 22 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा योजना का लाभ लेने हेतु जरूरी पहचान पत्रों की सूची जारी कर दी है। यह योजना राज्य की नई सुवेंदु अधिकारी सरकार द्वारा इसी महीने घोषित की गई थी।
गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि योजना का लाभ केवल राज्य की महिला निवासियों को मिले, इसके लिए एक वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
परिवहन विभाग द्वारा जारी सूची में आधार कार्ड, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र), ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल हैं।
महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा लेने के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाना होगा।
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक महिला लाभार्थी को फोटो और नाम सहित एक स्मार्ट कार्ड (क्यूआर कोड युक्त डिजिटल कार्ड) भी जारी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाता, तब तक सूचीबद्ध पहचान पत्रों के जरिए योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्मार्ट कार्ड जारी होने तक किसी भी मान्य फोटो पहचान पत्र के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
परिवहन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, “ड्यूटी पर मौजूद बस कंडक्टर पहचान पत्र सत्यापन के बाद महिलाओं को अनुरोध पर ‘जीरो वैल्यू टिकट’ या थर्मल पेपर टिकट जारी करेंगे।”
महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना 1 जून से लागू होगी।
--आईएएनएस
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