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असम ने 11 यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत पद आरक्षित किए

असम ने 11 यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत पद आरक्षित किए
असम ने 11 यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत पद आरक्षित किए

गुवाहाटी, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 11 यूनिफॉर्म वाली सर्विस कैटेगरी में 12 प्रतिशत पद आरक्षित करने का फैसला किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों का समर्थन करने और सशस्त्र बलों में उनकी सेवा के बाद उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अपने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "असम अपने अग्निवीरों के साथ खड़ा है।" उन्होंने राज्य सरकार के उस फैसले पर जोर दिया जिसके तहत असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 11 यूनिफॉर्म वाली श्रेणियों में 12 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

देश के लिए उनके योगदान पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों ने गर्व के साथ भारत की सेवा की है और अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें अपने गृह राज्य में समाज की सेवा जारी रखने के अवसर प्रदान करके उनके भविष्य को संवारने में मदद करे।

उन्होंने कहा, "उन्होंने (पूर्व अग्निवीरों ने) गर्व के साथ भारत की सेवा की है। अब, उनके भविष्य को संवारने और सेवा के नए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारी है।"

इस घोषणा का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा से राज्य-स्तरीय यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में रोजगार के अवसरों की ओर ले जाने में मदद करना है।

मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, यह आरक्षण विशेष रूप से असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए है।

यह कदम अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सशस्त्र बलों में चार साल के कार्यकाल का प्रावधान है।

इस योजना के तहत, संगठनात्मक आवश्यकताओं और चयन के आधार पर एक बैच के 25 प्रतिशत तक कर्मियों को नियमित सेवा के लिए बनाए रखा जा सकता है, जबकि शेष कर्मी नागरिक जीवन में लौट आते हैं।

कई राज्यों ने सैन्य कार्यकाल पूरा करने के बाद पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास में सहायता के लिए पुलिस और अन्य यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में उन्हें रोज़गार में प्राथमिकता देने की घोषणा की है या इस पर विचार किया है।

असम का फैसला योग्य पूर्व कर्मियों को सार्वजनिक रोज़गार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है, साथ ही उनकी सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ भी उठाता है।

आरक्षण के दायरे में आने वाली 11 यूनिफॉर्म वाली श्रेणियों, पात्रता शर्तों और कार्यान्वयन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार की यह घोषणा देश भर में अग्निवीरों के लिए रोज़गार के अवसरों और सेवा के बाद पुनर्वास को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई है।

--आईएएनएस

एससीएच

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