असम के मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी के व्यवहार की आलोचना की
गुवाहाटी, 9 जनवरी (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हाल ही में राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक के कोलकाता स्थित कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान और उसके बाद उनके आचरण की कड़ी आलोचना की।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई स्थल पर मुख्यमंत्री बनर्जी के व्यवहार ने औचित्य और संवैधानिक आचरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस तरह से वह व्यवहार करती है, अपराध स्थल पर उसका आचरण, जिस तरह से उसने आधिकारिक फाइलें ले लीं और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया, वह बेहद चिंताजनक है।"
शर्मा ने आगे टिप्पणी की कि एक सेवारत मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
उन्होंने कहा, "इस तरह के आचरण से उनके पद के प्रति जनता का सम्मान कम होने की संभावना है। मैं इस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री फाइलों को जब्त करने और कथित तौर पर व्यक्तियों को हिरासत में लेने का सहारा लेती है। यह संवैधानिक लोकतंत्र में स्वीकार्य सीमा से बहुत परे है।"
यह विवाद आई-पैक के कोलकाता कार्यालय में चल रही जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा की गई तलाशी के बाद सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से परिसर का दौरा किया था।
उन्होंने केंद्रीय एजेंसी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि ये छापे राजनीतिक रूप से प्रेरित थे।
तृणमूल ने इसके बाद ईडी की कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के एक ऐसे पैटर्न से जोड़ा है, जिसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और पार्टियों को परेशान करने के लिए किया जाता है।
मुख्यमंत्री बनर्जी की पार्टी ने गुरुवार को अदालत का रुख करते हुए छापेमारी की वैधता और केंद्रीय एजेंसियों के आचरण को चुनौती दी।
तृणमूल के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदालती लड़ाई जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
इस बीच, ईडी ने यह बनाए रखा है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुसार और सबूतों पर आधारित है, और यह दोहराया है कि जांच स्वतंत्र रूप से और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के की जाती है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया था।
हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की तत्काल सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की, क्योंकि सुनवाई शुरू होने के समय न्यायालय में अत्यधिक भीड़ होने के कारण न्यायमूर्ति सुव्रा घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ में सुनवाई नहीं हो सकी थी।
न्यायमूर्ति घोष के न्यायालय कक्ष से चले जाने के बाद, अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी निर्धारित की गई।
--आईएएनएस
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