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भिवाड़ी के अवैध दवा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई, 18 में से 5 दवा सैंपल निकले फेल

भिवाड़ी के अवैध दवा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई, 18 में से 5 दवा सैंपल निकले फेल
भिवाड़ी के अवैध दवा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई, 18 में से 5 दवा सैंपल निकले फेल

जयपुर, 10 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि भिवाड़ी में बिना लाइसेंस वाले दवा गोदाम से जब्त दवाओं के 18 सैंपल में से 5 खराब क्वालिटी के थे।

यह जानकारी प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने गुरुवार को दी।

राठौड़ ने बताया कि सूचना के आधार पर किए गए ऑपरेशन के दौरान लगभग 1,500 कार्टन दवाएं और अन्य सामान जब्त किया गया, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी।

कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, जब्त किए गए सामान को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की कस्टडी में रखा गया है।

ऑपरेशन के दौरान, उस जगह पर अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाई और बेची जाने वाली दवाएं मिलीं, और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 18 सैंपल लिए गए।

ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। ड्रग कंट्रोल कमिश्नर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि कमिश्नरेट के निर्देशों पर अमल करते हुए, संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंस्पेक्शन टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कच्चे माल, क्वालिटी-कंट्रोल रिकॉर्ड, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड और संबंधित बैचों के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेंगी।

इंस्पेक्शन में यह भी देखा जाएगा कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन तय मानकों और रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से किया गया था या नहीं।

चतुर्वेदी ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर कानून और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दवाओं की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ से जुड़े मामलों में, या बिना लाइसेंस के फार्मास्युटिकल व्यापार से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों और अन्य पक्षों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि दवाओं की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ से जुड़े मामलों में, या बिना लाइसेंस के फार्मास्युटिकल व्यापार से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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