पश्चिम बंगाल की अदालत ने गैंगरेप मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
कोलकाता, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले की एक निचली अदालत ने शुक्रवार को महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह घटना अगस्त 2020 में पश्चिम मिदनापुर के गरबेटा के जंगल में घटी थी। दोषियों में से एक, सूरज सोरेन (पीड़िता का मंगेतर), उसे पास के एक मंदिर में शादी का समारोह कराने के बहाने जंगल में ले गया था।
वहां पहुंचने पर सूरज ने अपने दो साथियों, दशरथ मंडी और किसान मंडी के साथ मिलकर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया। लोक अभियोजक देबासिस मैती ने फैसले के बाद पत्रकारों को बताया कि इस मामले में चौथा आरोपी घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उस पर किशोर अदालत में अलग से मुकदमा चलाया गया।
सूरज सोरेन, दशरथ मंडी, और किसान मंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा, निचली अदालत ने तीनों दोषियों में से प्रत्येक पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
दोषियों को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के तहत दोषी पाया गया, जो सामूहिक दुष्कर्म के लिए सजा से संबंधित है।
लगभग पांच साल तक चले मुकदमे के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पिछले एक साल में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या की कई घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। इनमें सबसे चर्चित घटना पिछले साल अगस्त में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ क्रूर दुष्कर्म और हत्या थी।
--आईएएनएस
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