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हिमाचल: सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल पर एफआईआर दर्ज

हिमाचल: सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल पर एफआईआर दर्ज
हिमाचल: सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल पर एफआईआर दर्ज

शिमला, 20 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा से विधायक रहे होशियार सिंह चंब्याल की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है।

अधिकारियों ने बताया कि देहरा के पूर्व विधायक रहे होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायत होशियार सिंह की एक कंपनी के कर्मचारियों ने दी थी।

शुरुआत में उपलब्ध अभिलेखों, संबंधित लाभार्थियों के बैंक अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों और शिकायतकर्ताओं व अन्य व्यक्तियों के बयानों की जांच की गई। इसमें तथ्य सामने आया कि साल 2023 और 2024 के दौरान अनुदान योजना के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के नाम पर वित्तीय सहायता स्वीकृत और जारी की गई, जबकि शिकायतकर्ता समेत अन्य संबंधित व्यक्तियों ने कथित रूप से ऐसी किसी सहायता के लिए आवेदन नहीं किया था।

जांच के दौरान इन लाभार्थियों ने कथित रूप से यह भी कहा कि सहायता राशि उनके बैंक खातों में आने के बाद नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देशानुसार उन्हें सौंप दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और बैंक अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किया गया और लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत राशि का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।

उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया आपराधिक न्यासभंग और छल से संबंधित अपराधों के तत्व परिलक्षित होने पर धर्मशाला में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार अन्वेषण प्रारंभ किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि अन्वेषण के दौरान प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमिका व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत किसी अतिरिक्त अपराध की संभावना का भी परीक्षण किया जाएगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित ढंग से की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की उत्तरदायित्व का निर्धारण सिर्फ उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुरूप किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीसीएच/

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