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जूनियर असिस्टेंट भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई तक नियुक्तियों पर लगा ब्रेक

जूनियर असिस्टेंट भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई तक नियुक्तियों पर लगा ब्रेक

राजस्थान में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने इस भर्ती पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिलहाल अटक गई है।

मामले की सुनवाई आज जोधपुर पीठ में हुई, जहां भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर विस्तार से बहस हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील द्वारा बार-बार समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। अदालत ने कहा कि मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना उचित नहीं है और समयबद्ध तरीके से जवाब प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति बन गई है। कई उम्मीदवारों को अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा।

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जबकि बोर्ड की ओर से प्रक्रिया को नियमों के अनुसार बताया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक बनाए रखने का निर्णय दिया।

फिलहाल सभी की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी है, जिसमें इस भर्ती से जुड़े आगे के फैसले पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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