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हेट स्पीच बिल: कर्नाटक भाजपा ने किया विरोध-प्रदर्शन, राज्यपाल और सीएम को ज्ञापन सौंपा

बेंगलुरु, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बेंगलुरु के उप-आयुक्त के ऑफिस के सामने विवादित कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शहर के उप-आयुक्त के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
हेट स्पीच बिल: कर्नाटक भाजपा ने किया विरोध-प्रदर्शन, राज्यपाल और सीएम को ज्ञापन सौंपा

बेंगलुरु, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बेंगलुरु के उप-आयुक्त के ऑफिस के सामने विवादित कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शहर के उप-आयुक्त के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कानून का विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिल की निंदा करते हुए तख्तियां और पोस्टर पकड़े हुए थे।

ज्ञापन में भाजपा ने कहा कि प्रस्तावित कानून असंवैधानिक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसने आरोप लगाया कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करता है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर संविधान में दिए गए अधिकारों को कम करने का आरोप लगाया।

पार्टी ने दावा किया कि इस बिल का दुरुपयोग सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा सकता है। उसने आरोप लगाया कि कानून के तहत दी गई परिभाषाएं अस्पष्ट हैं और इससे सरकार की आलोचना, सार्वजनिक बहस, व्यंग्य, और यहां तक ​​कि सच बोलने को भी हेट स्पीच माना जा सकता है।

ज्ञापन में सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि यह बिल डर पैदा करने और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है।

भाजपा ने आगे आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून लोकतंत्र के मूल ताने-बाने को नुकसान पहुंचाएगा और पुलिस और सरकार को अत्यधिक और तानाशाही शक्तियां देकर लोकतांत्रिक समाज का गला घोंट देगा। उसने कुछ अपराधों के लिए जमानत न देने वाले प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई और ऐसे कानून की जरूरत पर सवाल उठाया।

कानून को लागू न करने की मांग करते हुए भाजपा ने कहा कि यह बिल मीडिया को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों की आवाज को दबाएगा। इसलिए इसे सरकार लागू नहीं कर सकती है।

कड़े विरोध के बीच, कर्नाटक विधानसभा ने 19 दिसंबर को कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल, 2025 पास कर दिया, जिससे यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए एक खास कानून बनाया है।

--आईएएनएस

एसएके/डीएससी

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