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ग्रेनेड हमला साजिश, एनआईए अदालत का आदेश रखा बरकरार, आतंकी गतिविधियों में आरोपी को नहीं मिली जमानत

ग्रेनेड हमला साजिश, एनआईए अदालत का आदेश रखा बरकरार, आतंकी गतिविधियों में आरोपी को नहीं मिली जमानत

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू में नाकाम ग्रेनेड हमले के मामले में शाकिर अहमद नायकू की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है और स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहज़ाद अज़ीम की डिवीजन बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से पता चलता है कि आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, और इसलिए ज़मानत का कोई आधार नहीं है। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक्टिव आतंकवादी बासित अमीन ने नायकू और रईस अहमद को जम्मू में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने का निर्देश दिया था।

अगले दिन, आरोपी शहर पहुंचा, और नायकू को नरवाल में छोड़ दिया गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान ग्रेनेड बरामद किया गया, जिससे एक बड़ा हमला टल गया। नायकू ने हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि वह सह-आरोपी के तौर पर ज़मानत का हकदार है और ट्रायल में सहयोग करेगा, लेकिन प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि आरोप 23 जनवरी, 2023 को तय किए गए थे, और अब तक जिन लोगों ने गवाही दी है, वे ग्रेनेड की बरामदगी सहित मामले का पहले ही समर्थन कर चुके हैं।

कोर्ट ने माना कि आरोप UAPA के चैप्टर 4 के तहत आते हैं, और इसलिए, सेक्शन 43-D(5) लागू होता है, जिसके तहत कोर्ट ज़मानत तभी दे सकता है जब आरोप पहली नज़र में झूठे साबित हों। गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि UAPA मामलों में ज़मानत के सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।

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