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दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को जलेंगे ग्रीन पटाखे, वीडियो में जाने सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति; सुबह-शाम तय रहेगा 3 घंटे का समय

दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को जलेंगे ग्रीन पटाखे, वीडियो में जाने सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति; सुबह-शाम तय रहेगा 3 घंटे का समय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर 2026 को दो दिन ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। आदेश के मुताबिक, लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को सीमित समय के लिए पटाखे जलाने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह छूट केवल ग्रीन पटाखों के लिए होगी। सामान्य पटाखों को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। निर्धारित समय और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अस्पतालों और स्कूलों के आसपास पटाखे जलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदूषण और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई संवेदनशील स्थानों को नो-क्रैकर जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के मुताबिक, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

इसके साथ ही अधिसूचित साइलेंस जोन में भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी स्थानों की उचित मार्किंग करने और आम लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है, ताकि प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखे जलाने की घटनाओं को रोका जा सके।

दो दिन और तय समय में ही मिलेगी छूट

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर के लिए है। इसके तहत सुबह और रात के निर्धारित समय में ही आतिशबाजी की जा सकेगी।

  • सुबह 6 बजे से 7 बजे तक।

  • रात 8 बजे से 10 बजे तक।

  • अनुमति केवल ग्रीन पटाखों के लिए होगी।

  • अस्पतालों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने को लेकर आदेश जारी किया था। उस समय भी कोर्ट ने दो दिन यानी 19 और 20 अक्टूबर को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। हालांकि, उस दौरान भी निर्धारित समय और नियमों का पालन करना जरूरी किया गया था।

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिन्हें सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इनके निर्माण में कुछ हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम किया जाता है। इसके चलते इनके जलने पर सामान्य पटाखों के मुकाबले कम धुआं और कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं।दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ग्रीन पटाखों को लेकर नियम बनाए गए हैं। हालांकि, ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होते। इसलिए इनके इस्तेमाल के दौरान निर्धारित समय और स्थान संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।

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