पैसों के लालची पति ने ससुर के सामने पत्नी को जिंदा जलाया, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा जानकर काप उठेगा कलेजा

मुजफ्फरपुर में एक न्यायाधीश ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि अयोध्या के महंत राम बालक राय की पुत्री अलका कुमारी की शादी 2020 में अहियापुर निवासी गौरव ठाकुर से हुई थी। इस घटना में गौरव ठाकुर ने अपनी पत्नी अलका कुमारी की उसके पिता के सामने ही हत्या कर दी। अयोध्या के संत महंत राम बालक के दामाद ने अपनी पत्नी यानी महंत राम बालक की बेटी को उनके सामने ही जिंदा जला दिया था। 13 अक्टूबर 2020 को आरोपी गौरव ठाकुर और उसकी पत्नी अल्पना शर्मा के बीच विवाद हुआ था। इसे सुलझाने के लिए महंत राम बालक अयोध्या से अपनी बेटी के घर आए।
ससुर के सामने पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला
इसके बाद महंत राम ने रात को बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया और दामाद ने उसका मोबाइल छीन लिया। फिर दूसरे कमरे में उसने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसे जिंदा जला दिया। काफी देर बाद जब काफी धुआं फैल गया तो आसपास के लोग जुटे और स्थानीय अहियापुर थाने की पुलिस पहुंची तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर मामले की जांच शुरू हुई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में चार साल तक केस चला और आज 08 जुलाई को आरोपी पति गौरव ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
दामाद को 4 साल बाद आजीवन कारावास की सजा
इसके बाद मृतका के पिता महंत राम बालक रोते हुए कोर्ट से बाहर आए और कोर्ट परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने के बाद भावुक हो गए और कहने लगे कि आज बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी, न्याय मिला है। कोर्ट। भगवान श्री हनुमान जी ने उन पर बहुत कृपा की। अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि अलका को ससुराल में दहेज के लिए उसके पति व ससुराल वालों द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही दहेज की मांग पूरी करने के लिए उस पर दबाव बनाते रहे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 13 अक्टूबर 2020 की रात करीब 11 बजे ससुराल में अलका के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। इससे उसकी मृत्यु हो गई।
इस संबंध में मृतक के पिता महंत राम बालक राय ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति गौरव ठाकुर को दोषी करार दिया है। गौरव को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।