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ग्रेटर नोएडा : हर्ष फायरिंग केस में तीसरा आरोपी निक्की गिरफ्तार, पिता की लाइसेंसी पिस्टल की थी इस्तेमाल

ग्रेटर नोएडा, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरे वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 30 नवंबर की रात ग्राम नगला चमरू में बारात चढ़त के दौरान हुई हर्ष फायरिंग की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
ग्रेटर नोएडा : हर्ष फायरिंग केस में तीसरा आरोपी निक्की गिरफ्तार, पिता की लाइसेंसी पिस्टल की थी इस्तेमाल

ग्रेटर नोएडा, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरे वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 30 नवंबर की रात ग्राम नगला चमरू में बारात चढ़त के दौरान हुई हर्ष फायरिंग की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी।

इसी सिलसिले में पहले दो आरोपियों अभिषेक और इशू को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं मंगलवार को तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले में एक और अहम खुलासा किया है।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी निक्की पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सिरोरा सलेमपुर, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद को थाना जारचा पुलिस ने 2 दिसंबर को सैथली गांव के बाहर नहर के पास से दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि निक्की ने घटना के दौरान न सिर्फ खुद फायरिंग की, बल्कि फायरिंग के लिए अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल को छिपाकर शादी समारोह में लाया था। यही पिस्टल बाद में उसने अपने साथी अभिषेक को भी दी, जिसने भी उससे गोली चलाई।

इस लापरवाही और अवैध उपयोग के कारण समारोह में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी और कई लोग दहशत में आ गए थे।

गौरतलब है कि हर्ष फायरिंग कानूनन प्रतिबंधित है और इस तरह की घटनाएं कई बार जानलेवा साबित हुई हैं। पुलिस के अनुसार, कानून व्यवस्था के प्रति लापरवाही और समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले ऐसे कृत्यों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गैरकानूनी और खतरनाक गतिविधि न कर सके। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना जारचा में मुकदमा दर्ज है।

पुलिस का कहना है कि घटना में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य साक्ष्यों के संबंध में आगे की जांच जारी है तथा मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके

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