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हवा खराब होते ही GRAP-1 लागू, वीडियो में जाने रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले-लकड़ी पर रोक; AQI 244 पहुंचा

हवा खराब होते ही GRAP-1 लागू, वीडियो में जाने रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले-लकड़ी पर रोक; AQI 244 पहुंचा

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद बुधवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गईं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 था, जो 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बढ़कर 244 पहुंच गया। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण के स्तर में और गिरावट रोकने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को GRAP-1 के सभी उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं।

रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक

GRAP-1 लागू होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों के तंदूर में ईंधन के रूप में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इनकी जगह बिजली या गैस जैसे स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा।इसके अलावा, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल केवल आपातकालीन या जरूरी परिस्थितियों में किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य जनरेटर से होने वाले प्रदूषण को कम करना और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकना है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण और तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल रोकने के नियमों का सख्ती से पालन कराना भी जरूरी होगा। सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और खुले

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