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राहुल की नागरिकता पर रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई सरकार, वीडियो में जानें रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद

राहुल की नागरिकता पर रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई सरकार, वीडियो में जानें रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले मामले को खारिज करते हुए इसे बंद कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से नागरिकता की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, तो कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकती, तो इस प्रकार के मुद्दे पर याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि नागरिकता से संबंधित सवालों पर पर्याप्त और सटीक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया।

राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी नागरिकता ब्रिटिश है, और इस संबंध में एक याचिका अदालत में दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है और वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। हालांकि, इस मामले में अदालत ने कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इसे बंद कर दिया।

इस निर्णय के बाद राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने इसे उनकी नागरिकता से संबंधित आरोपों का खंडन बताया और इस मामले को राजनीति से प्रेरित एक साजिश करार दिया। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका के फैसले के रूप में देखा, जो सभी आरोपों को झूठा साबित करता है।

यह मामला कई बार सियासी चर्चा का हिस्सा बना था, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर भी चला था। अब अदालत ने इसे खारिज करके राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित भी मान रहे हैं।

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