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सरकार ने दी चेतावनी: PAN-Aadhaar लिंक न होने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, यहाँ जाने स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस 

सरकार ने दी चेतावनी: PAN-Aadhaar लिंक न होने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, यहाँ जाने स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस 

अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक इसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार बार-बार चेतावनी दे रही है कि पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, और अगर यह काम डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ, तो आपको न सिर्फ़ ₹1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो सकता है।

इनएक्टिव पैन के नतीजे
पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन और कई सरकारी सेवाओं के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो आपके कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है।

अपने मोबाइल या लैपटॉप से ​​घर बैठे मिनटों में लिंक करें
अच्छी खबर यह है कि पैन और आधार को लिंक करना मुश्किल नहीं है। आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप से ​​घर बैठे आराम से कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में, हम आपको बताएंगे कि पैन-आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी है, जुर्माना कितना होगा, लिंक न करने के क्या नतीजे होंगे, और एक आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका ताकि आप यह काम आज ही पूरा कर सकें।

पैन और आधार को लिंक न करने पर कितना जुर्माना है?
अगर आप डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए देना होगा, जिसके बाद ही पैन-आधार लिंकिंग पूरी होगी। जुर्माना देने के बाद भी, अगर लिंकिंग नहीं होती है, तो पैन को इनएक्टिव घोषित किया जा सकता है।

पैन और आधार को लिंक करने का आसान ऑनलाइन तरीका
स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3: अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें। स्टेप 4: अगर नाम और जन्मतिथि मैच करते हैं, तो आपको एक OTP मिलेगा। स्टेप 5: लिंकिंग कन्फर्म करने के लिए OTP डालें। स्टेप 6: अगर जुर्माना दिखाया जाता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करें। स्टेप 7: पेमेंट के बाद, आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ़ 2-5 मिनट लगते हैं। 

आप SMS या लॉगिन के ज़रिए भी लिंक कर सकते हैं
आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके भी अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में, SMS की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ एक तय फॉर्मेट में मैसेज भेजकर लिंकिंग की जा सकती है।

पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं, तो: इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं, ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें, अपना पैन और आधार नंबर डालें, और स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

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