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गाजियाबाद दुष्कर्म केस: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और एसएचओ को किया तलब

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप मे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और एसएचओ को सोमवार को अदालत में तलब किया है।
गाजियाबाद दुष्कर्म केस: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और एसएचओ को किया तलब

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप मे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और एसएचओ को सोमवार को अदालत में तलब किया है।

पुलिस पर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कस्टडी में पैर मे गोली मारने का भी आरोप लगा है। गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई की कडी आलोचना की।

पुलिस कस्टडी में आरोपी के पैर में गोली लगने पर भी कोर्ट ने सवाल खडा किया। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को लेकर जब घटना की जांच के लिए जा रहे थे तब उसने एक पुलिसवाले की बंदूक छीनकर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैरों में गोली मार दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की थ्योरी दिलचस्प है। जस्टिस जॉयमाला बागची ने पूछा कि कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में रहते हुए, वह भी एक पुलिसवाले की बंदूक छीनकर, फायरिंग करने की कोशिश कैसे कर सकता है।

कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर और एसएचओ को आरोपों पर सफाई देने के लिए खुद कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

पुलिस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने की कोशिश की है और पीड़ित के परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मजदूर की चार वर्षीय बच्ची थी, जिसको 16 मार्च को उनके पड़ोस के एक शख्स चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। काफी देर बाद तक भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। पिता ने जब बच्ची को पाया तो वो बेहोश पड़ी थी और खून से लथपथ थी। उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था।

बच्ची को तुरंत पास ही के दो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया। अंत में बच्ची को एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

एमएस/

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