गौतमबुद्धनगर में होली पर सभी शराब और भांग की दुकानें रहेंगी बंद
गौतमबुद्धनगर, 3 मार्च (आईएएनएस)। होली के मुख्य पर्व (फाग) के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बुधवार को पूर्ण शराबबंदी का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, जनपद की समस्त मदिरा एवं आबकारी अनुज्ञापन 4 मार्च को पूरे दिन बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा यह आदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के अध्याय 9 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
होली के दौरान संभावित अव्यवस्थाओं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि जनपद में पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
जिला प्रशासन के अनुसार, बुधवार को देशी मदिरा की दुकानें, कम्पोजिट शॉप, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड, मॉडल शॉप/बार (एफएल-6, एफएल-7, 7(1), एफएल-9, 9ए, 40, 41, 49) सहित सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सैन्य कैंटीन, अर्द्धसैनिक कैंटीन, थोक अनुज्ञापन (सीएल-2, एफएल-2, 2ए, 2बी), फार्मेसी, बीआईओ-1/0, बॉंन्ड अनुज्ञापन तथा जनपद के अन्य समस्त आबकारी लाइसेंस भी इस दिन प्रभावी रूप से बंद रखे जाएंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के कारण संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि होली के अवसर पर शराब के सेवन से अक्सर विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे होली का पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि पर्व के दौरान जनपद में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी रहे।
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