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1 जनवरी 2027 से हवाई टिकट बुकिंग के नियम बदलेंगे: वीडियो में जाने किराया, टैक्स और कैंसिलेशन चार्ज का देना होगा अलग-अलग ब्योरा

1 जनवरी 2027 से हवाई टिकट बुकिंग के नियम बदलेंगे: वीडियो में जाने किराया, टैक्स और कैंसिलेशन चार्ज का देना होगा अलग-अलग ब्योरा

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुक करते समय यात्रियों को किराए और सभी अतिरिक्त शुल्कों की पूरी जानकारी अलग-अलग देनी होगी।

अब टिकट बुकिंग के दौरान केवल कुल रकम दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। एयरलाइंस को बताना होगा कि टिकट की कीमत में मूल किराया कितना है, टैक्स कितना है और अन्य शुल्क कितने लगाए गए हैं। यह जानकारी एयरलाइन की बुकिंग वेबसाइट के साथ जारी किए जाने वाले टिकट पर भी उपलब्ध करानी होगी।

टिकट में दिखाना होगा पूरा ब्रेक-अप

नए नियमों के अनुसार, एयरलाइंस को टिकट की कुल कीमत के साथ उसका विस्तृत ब्योरा देना होगा। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां शामिल होंगी:

  • मूल हवाई किराया

  • सरकारी टैक्स और अन्य शुल्क

  • टिकट बुकिंग से जुड़ी फीस

  • टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाला चार्ज

  • रिफंड से जुड़ी शर्तें

  • अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क

इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को टिकट की वास्तविक कीमत समझने में मदद करना है। कई बार ऑनलाइन टिकट बुक करते समय शुरुआती कीमत और भुगतान के समय दिखाई जाने वाली अंतिम रकम में अंतर होता है। नए नियमों के तहत एयरलाइंस को सभी शुल्कों की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी।

असाधारण स्थिति में सरकार कर सकेगी किराए में दखल

नए नियमों में केंद्र सरकार को हवाई किराए के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय असाधारण परिस्थितियों में हवाई किराए को लेकर दखल दे सकेगा।हालांकि, नियमों में अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों को असाधारण माना जाएगा। ऐसे में सरकार किन हालात में एयरलाइंस के किराए को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकेगी, यह आगे जारी होने वाले दिशा-निर्देशों या सरकारी फैसलों से साफ हो सकता है।

नियम केवल भारतीय एयरलाइंस तक सीमित नहीं

नए नियमों के तहत भारतीय एयरलाइंस के साथ भारत से आने-जाने वाली विदेशी एयरलाइंस को भी टिकट की कीमत और उससे जुड़े शुल्कों का स्पष्ट ब्योरा देना होगा। सभी संबंधित एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए की जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

क्या सरकार हर टिकट का किराया तय करेगी?

नहीं। नए नियमों का मतलब यह नहीं है कि सरकार हर फ्लाइट का किराया तय करेगी या टिकट की कीमत पर नियमित रूप से कोई सीमा लगा देगी। सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस किराया तय करती रहेंगी। असाधारण स्थिति में केंद्र सरकार जनहित में लिखित निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसे निर्देश परिस्थितियों के अनुपात में और निर्धारित अवधि के लिए ही लागू होंगे।

90 साल पुराने कानून की जगह नया ढांचा

भारतीय वायुयान नियम, 2026 को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाया गया है। इस अधिनियम ने 1934 के पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट की जगह ली थी। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होकर 1937 के एयरक्राफ्ट रूल्स की जगह लेंगे।इस बदलाव के बाद यात्रियों को टिकट की कीमत समझने और अलग-अलग शुल्कों की तुलना करने में आसानी होगी। खास तौर पर कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तें पहले से स्पष्ट होने से टिकट बुक करते समय सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

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