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31 मार्च से पहले निपटाएं ये 3 जरूरी काम, नहीं तो PPF और सुकन्या खाता हो सकता है बंद, 1 अप्रैल से बदलेंगे 10 बड़े नियम

31 मार्च से पहले निपटाएं ये 3 जरूरी काम, नहीं तो PPF और सुकन्या खाता हो सकता है बंद, 1 अप्रैल से बदलेंगे 10 बड़े नियम

आज 30 मार्च है। आपके पास अपने फाइनेंशियल काम पूरे करने के लिए अब सिर्फ़ दो दिन बचे हैं। 31 मार्च की रात 12:00 बजे के बाद, पूरे देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े तीन बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी।

ये 3 काम 31 मार्च की रात तक पूरे कर लें...

1. सरकारी स्कीम को चालू रखें: PPF, NPS और सुकन्या खातों में मिनिमम बैलेंस जमा करें

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे खातों को चालू रखने के लिए, हर साल ₹250 से ₹500 तक की मिनिमम रकम जमा करना ज़रूरी है। अगर कोई खाता बंद हो जाता है, तो उसे फिर से चालू करवाने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे।


2. पुराने टैक्स सिस्टम के तहत बचत का मौका: सेक्शन 80C और 80D के तहत निवेश करें

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का कल आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए, आप PPF या जीवन बीमा जैसे साधनों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, सेक्शन 80D के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर ₹1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया कोई भी निवेश अगले फाइनेंशियल ईयर में गिना जाएगा।

3. नौकरीपेशा लोगों के लिए ज़रूरी: अपने एम्प्लॉयर को निवेश के सबूत जमा करें

अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को अपने निवेश के सबूत जमा करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में घर के किराए की रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें और होम लोन के ब्याज के सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से Tax Deducted at Source (TDS) के तौर पर ज़्यादा रकम काट लेगी। इस ज़्यादा कटौती का रिफंड पाने के लिए, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इंतज़ार करना पड़ेगा।

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