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ईवीएम जांच का आदेश ऐतिहासिक, अब देशभर के संदेह दूर होंगे: कांग्रेस नेता नसीम खान

मुंबई, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों की जांच के आदेश को ऐतिहासिक बताया।
ईवीएम जांच का आदेश ऐतिहासिक, अब देशभर के संदेह दूर होंगे: कांग्रेस नेता नसीम खान

मुंबई, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों की जांच के आदेश को ऐतिहासिक बताया।

कांग्रेस नेता नसीम खान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवालों और ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगे प्रश्नचिह्न को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नसीम खान ने कहा, "हमारी याचिका में यह स्पष्ट था कि हमें ईवीएम मशीनों पर संदेह है। हमें लगता है कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई है और गलत प्रोग्रामिंग की गई है। हम कई तरह के संदेह रखते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 16 या 17 अप्रैल को जब जांच होगी तो हम अपने सभी सवाल और मुद्दे सामने रखेंगे और पूरी जांच का अनुरोध करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "हाई कोर्ट का यह आदेश निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इससे पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पर लगा प्रश्नचिह्न, चुनाव आयोग पर उठ रहे संदेह और मशीन की कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उनका समाधान होगा। जांच पूरी होने के बाद हम संतुष्ट होंगे।"

नसीम खान ने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का यह आदेश एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा, "एक बार जब 16-17 अप्रैल को यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो चुनाव आयोग को मशीनों को लेकर हमारे संदेहों और मांगों की गहन जांच करनी चाहिए।"

उन्होंने यह भी बताया कि ईवीएम जांच के लिए उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को पैसे भी दिए थे। नसीम खान ने कहा, "ईवीएम मशीन की जांच करने से पहले अगर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहीं कुछ किया है तो वे हमें बता सकते हैं। हमने ईवीएम की जांच के लिए उन्हें पैसे भी दिए थे।"

बता दें कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चांदीवली सीट पर शिवसेना (शिंदे गुट) के दिलीप लांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान को हराया था। हार के बाद नसीम खान ने ईवीएम-वीवीपीएटी मशीनों की तकनीकी जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच की अनुमति दी है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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