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ईडी को पीएसीएल केस में मिली बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। ईडी ने सोमवार को पीएसीएल केस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी को 455 अचल संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू लगभग 15,582 करोड़ रुपये है।
ईडी को पीएसीएल केस में मिली बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। ईडी ने सोमवार को पीएसीएल केस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी को 455 अचल संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू लगभग 15,582 करोड़ रुपये है।

ईडी की ओर से यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के नियमों के तहत की गई है, जिसका मकसद लाखों इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस दिलाना है।

इस फाइनेंशियल ईयर में ईडी ने लगभग 26,324 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। पीएसीएल केस में कुल कुर्की 27,030 करोड़ रुपए हो गई है। इन कुर्की में भारत और विदेश (ऑस्ट्रेलिया सहित) दोनों जगह की प्रॉपर्टी शामिल हैं।

यह मामला सीबीआई की ओर से पीएसीएल लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ लाखों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ है। सीबीआई की ओर से फाइल की गई चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अनुसार, पीजीएफ लिमिटेड और पीएसीएल लिमिटेड, स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू और उनके साथियों के कंट्रोल में, पूरे भारत में निवेशकों से 68,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाकर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे थे।

यह स्कीम कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट-बेस्ड प्लान के जरिए बनाई गई थी, जिसमें इन्वेस्टर्स को गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्रीमेंट, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बनवाने के लिए उकसाया गया था। कई मामलों में, जमीन के मालिकाना हक के बिना रजिस्ट्रेशन/अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ। लगभग 48,000 करोड़ रुपए अभी भी इन्वेस्टर्स को नहीं दिए गए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो फरवरी, 2016 के ऑर्डर में सेबी को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस आर.एम. लोढ़ा (रिटायर्ड) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पीएसीएल की जमीन और एसेट्स को बेच दिया जाए और बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स को रिफंड देने के लिए किया जाए। इसलिए, ऐसे एसेट्स के लिक्विडेशन और रेस्टिट्यूशन की देखरेख के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनाई गई।

तय आरोपों के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए के नियमों के तहत स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू, मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, मेसर्स पीडीएफ लिमिटेड, और दूसरों के खिलाफ 26 जुलाई 2016 की ईसीआईआर दर्ज की। ईडी की जांच से पता चला कि अपराध से होने वाली कमाई को सिस्टमैटिक तरीके से एक-दूसरे से जुड़ी एंटिटीज के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया और लेयर किया गया, जिनमें से कई का मालिकाना हक भंगू परिवार और उनके करीबी लोगों के पास था या वे उन पर कंट्रोल रखते थे। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल कंपनियों, रिश्तेदारों और प्रॉक्सी के नाम पर भारत और विदेश में अचल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया।

ईडी ने 10 सितंबर 2018 को स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की, जिसने इस जुर्म पर संज्ञान लिया है। इसके अलावा, सुखविंदर कौर (स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू की बेटी) और गुरप्रताप सिंह (स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू के दामाद) के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओए) की कार्रवाई शुरू की गई है।

ईडी ने हरसतिंदर पाल सिंह हेयर (स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू के दामाद) समेत मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, बरिंदर कौर (बेटी) और प्रेम कौर (पत्नी) के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं।

अपराध से हुई अतिरिक्त आय का पता लगाने और दूसरे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी

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