पीएसीएल घोटाले मामले में ईडी ने 3436 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं
नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) से जुड़े बड़े घोटाले मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है।
ईडी की दिल्ली जोनल यूनिट ने पंजाब के लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों की मौजूदा कीमत करीब 3436.56 करोड़ रुपए है। यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।
यह मामला पीएसीएल कंपनी की उस धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें कंपनी और उसके सहयोगियों ने लाखों गरीब निवेशकों से फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए करीब 48,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उनका दुरुपयोग किया।
कंपनी ने निवेशकों को जमीन या रियल एस्टेट में निवेश का लालच देकर पैसे जुटाए, लेकिन ज्यादातर रकम का गबन कर लिया। इस घोटाले की शिकायत पर सीबीआई ने पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इसी आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का एक बड़ा हिस्सा इन 169 संपत्तियों को पीएसीएल के नाम पर खरीदने में इस्तेमाल किया गया। ये संपत्तियां अपराध से कमाई गई आय मानी जा रही हैं। अब तक इस मामले में ईडी ने कुल 5602 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें भारत के विभिन्न हिस्सों की संपत्तियां और विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं।
इसके अलावा, ईडी ने एक मुख्य अभियोजन शिकायत और दो पूरक शिकायतें भी कोर्ट में दाखिल की हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घोटाला भारत के सबसे बड़े निवेश धोखाधड़ी मामलों में से एक है, जिसमें करोड़ों छोटे निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। ईडी की यह कार्रवाई निवेशकों को राहत दिलाने और अपराध की कमाई बरामद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जांच अभी जारी है और आगे भी संपत्तियां कुर्क होने की संभावना है।
--आईएएनएस
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