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ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं।

जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच आजम खान की याचिका पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से 16 नवंबर को सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस मामले के सभी रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट को दो दिनों के भीतर ट्रांसफर कर दें।

आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आजम खान पर 28 मामले दर्ज हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। यह सरासर उत्पीड़न है। 2006 की किसी घटना के लिए 2019 में एफआईआर दर्ज की गई, अब वो सत्ता में भी नहीं है, कोई एफआईआर कैसे दर्ज कर सकता है? आजम खान की उम्र 80 साल है। उन्हें जमानत दी जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो वो जेल में ही मर जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आजम पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों से जमीन जबरन ली थी। आपने (कपिल सिब्बल) सही कहा कि घटना 2006 की है और एफआईआर 2019 की है लेकिन यह दलील दी जाएगी कि शायद आजम के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। सिब्बल ने कहा कि उस समय आजम सत्ता में नहीं थे।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आजम खान को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें डासना जेल भेज दिया गया है।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी

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