UPI से गलत अकाउंट में गया पैसा तो घबराये नहीं! यहाँ जाने कैसे मिलेगा रिफंड ? पढ़े पूरी गाइड
डिजिटल पेमेंट ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। पहले, लोगों को पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, और चेक भरने पड़ते थे, लेकिन अब, UPI और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए, हम कुछ ही सेकंड में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। Paytm, Google Pay, PhonePe, और BHIM जैसे ऐप्स ने इस प्रोसेस को बहुत तेज़ और आसान बना दिया है। लेकिन इस तेज़ी के साथ एक समस्या भी पैदा हो गई है।
कभी-कभी, पैसे गलत अकाउंट या गलत UPI ID में ट्रांसफर हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई हो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया का पालन करके, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना है। तो, आइए जानते हैं कि अगर गलती से पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करना चाहिए और उन्हें वापस कैसे पाएं।
गलत ट्रांज़ैक्शन की समस्या
UPI ट्रांज़ैक्शन तुरंत होते हैं। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद, उसे रोकना मुश्किल होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत समझ नहीं आता कि क्या करें। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने ऐसी स्थितियों के लिए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत, ग्राहक शिकायत दर्ज करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। जब कोई गलत ट्रांज़ैक्शन होता है, तो सबसे ज़रूरी बात है तुरंत कार्रवाई करना। आप जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी।
अगर गलती से पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करें?
1. UPI ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करें: अगर आपने गलती से Google Pay, PhonePe, Paytm, या BHIM के ज़रिए पैसे भेजे हैं, तो सबसे पहले उस ऐप पर जाएं। ऐप में आमतौर पर हेल्प, सपोर्ट, या रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन होता है। वहां जाएं, गलत ट्रांज़ैक्शन चुनें, और शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज करते समय, ट्रांज़ैक्शन ID, UTR नंबर, तारीख, और भेजी गई रकम देना ज़रूरी है। इस जानकारी के आधार पर, ऐप की टीम NPCI के ज़रिए पैसे पाने वाले बैंक से पैसे वापस करने का अनुरोध करेगी।
2. अपने बैंक से संपर्क करें: अगर आपको ऐप से तुरंत मदद नहीं मिलती है, तो अपने बैंक से संपर्क करें। आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हैं। बैंक NPCI के ज़रिए पैसे पाने वाले बैंक से संपर्क करके ट्रांज़ैक्शन को रिवर्स करने की प्रक्रिया शुरू करता है। 3. NPCI हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें - आप सीधे 1800-120-1740 पर NPCI हेल्पलाइन पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NPCI वेबसाइट पर भी 'विवाद निवारण तंत्र' सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत का ऑप्शन है। शिकायत दर्ज करते समय, आपको ट्रांज़ैक्शन ID, UTR नंबर, ट्रांसफर की गई रकम और दोनों UPI ID जैसी जानकारी देनी होगी।
4. RBI बैंकिंग लोकपाल से मदद लें - अगर आपको बैंक या NPCI से कोई समाधान नहीं मिलता है, तो आप RBI बैंकिंग लोकपाल से मदद ले सकते हैं। यह आखिरी रास्ता है।

