31 मार्च की डेडलाइन न भूलें, PPF और सुकन्या समेत फटाफट निपटा ले ये 5 जरूरी काम
वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। टैक्सपेयर्स के पास अपने टैक्स बचाने वाले निवेश और अन्य ज़रूरी काम पूरे करने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत आते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको PPF, सुकन्या समृद्धि और NPS जैसी योजनाओं में समय पर निवेश करना चाहिए।
1. PPF और सुकन्या खातों में न्यूनतम राशि जमा करें
अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता है, लेकिन आपने इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो आपको 31 मार्च, 2026 तक उसमें कुछ राशि—भले ही वह छोटी हो—ज़रूर जमा करनी चाहिए, ताकि आपका खाता चालू (Active) बना रहे। PPF और SSY खातों में पैसा जमा न करने पर ये खाते निष्क्रिय (Dormant) हो सकते हैं।
2. टैक्स बचाने वाले निवेश
अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने वाले निवेश नहीं किए हैं, तो आप 31 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं। कई ऐसी योजनाएँ हैं—जिनमें PPF, टाइम डिपॉज़िट और सुकन्या योजना शामिल हैं—जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं...
सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme)
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate)
टाइम डिपॉज़िट स्कीम (Time Deposit Scheme)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
3. अपने एम्प्लॉयर (नियोक्ता) को निवेश के सबूत जमा करें
अगर आपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयर को अपने टैक्स बचाने वाले निवेशों के बारे में बता दिया था, तो अब उनसे जुड़े सबूत या दस्तावेज़ जमा करने का समय आ गया है। ज़्यादातर कंपनियाँ फरवरी या मार्च के महीनों में निवेश के सबूत माँगती हैं। अगर आप समय पर रसीदें या सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से ज़्यादा Tax Deducted at Source (TDS) काट सकता है। इससे मार्च महीने में आपकी 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) में काफ़ी कमी आ सकती है।
4. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹75,000 तक की टैक्स कटौती
धारा 80D के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलते हैं। आप अपने, अपने जीवनसाथी और अपने बच्चों के लिए दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो यह लिमिट ₹50,000 है। इसके अलावा, आपके माता-पिता की तरफ़ से दिए गए प्रीमियम पर ₹50,000 तक की एक अलग छूट भी मिलती है। इसका मतलब है कि, कुल मिलाकर, आप टैक्स में ₹75,000 तक बचा सकते हैं। इस फ़ायदे को पाने के लिए, प्रीमियम का पेमेंट 31 मार्च, 2026 से पहले करना ज़रूरी है।
5. अपडेटेड रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख: 31 मार्च
जो टैक्सपेयर पिछले दो सालों के अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, वे 31 मार्च से पहले 'अपडेटेड रिटर्न' फ़ाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, आपको ITR-U नाम का एक फ़ॉर्म भरना होगा। इस फ़ॉर्म में, आपको अपडेटेड रिटर्न फ़ाइल करने की वजह बतानी होगी—जैसे कि ओरिजिनल डेडलाइन चूक जाना, इनकम की गलत जानकारी देना, या ओरिजिनल रिटर्न में गलत आंकड़े डालना, वगैरह।

