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धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा : पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा : पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को चार्जशीट की कॉपी सौंपी

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

आरोपी गगनप्रीत कौर सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं, जहां उन्होंने यह आदेश प्राप्त किया। कोर्ट ने यह निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय की है। इस तारीख को चार्जशीट की विस्तृत जांच यानी स्क्रूटनी की जाएगी।

यह मामला पिछले साल 14 सितंबर 2025 को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस दिन वित्त मंत्रालय में उप सचिव पद पर तैनात 52 वर्षीय नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास गगनप्रीत कौर द्वारा चलाई जा रही बीएमडब्ल्यू कार ने तेज रफ्तार में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में नवजोत सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सहित अन्य लोग भी घायल हुए थे।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गगनप्रीत कौर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (जो हत्या के समकक्ष गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है) के अलावा धारा 281, 125बी और 238ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचाई, जिसके कारण 'गोल्डन आवर' का समय व्यर्थ गया और नवजोत सिंह की जान बचाई जा सकती थी। चार्जशीट करीब 400 पन्नों की है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत शामिल हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपी को समन जारी किया था। अब कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी देने का आदेश देकर मामले को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है।

यह मामला दिल्ली में सड़क सुरक्षा और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली सुनवाई में चार्जशीट की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

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