दीपक सिंगला को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड, अब पंचकूला कोर्ट में पेश करेगी ईडी
नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को 155 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार कर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी की मांग पर दीपक सिंगला को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी और सिंगला के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
दीपक सिंगला के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई की एफआईआर मई 2018 में दर्ज हुई थी, जबकि ईडी ने मार्च 2019 में ईसीआईआर दर्ज की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में कई साल पुराने मामले में अब गिरफ्तारी करना एजेंसियों की मनमानी को दिखाता है।
वकील ने दलील दी कि जिन लेन-देन का जिक्र किया जा रहा है, वे साल 2015 और 2016 के हैं और करीब दस साल पुराने हो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन-सा नया सबूत मिला है, जिसके आधार पर अब गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि अगर यह सामग्री पहले से रिकॉर्ड में थी तो एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी।
सिंगला के वकील ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले से पंचकूला कोर्ट में चल रही है और वहां गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं बनती। उन्होंने ईडी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। वकील ने कहा कि सर्च कार्रवाई भी गैर-कानूनी तरीके से की गई और एजेंसी यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि इतने वर्षों बाद गिरफ्तारी क्यों की गई।
वहीं, ईडी ने कोर्ट में गिरफ्तारी को पूरी तरह जायज बताया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच करनी है, इसलिए दीपक सिंगला की हिरासत जरूरी है। ईडी ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान बिना हिसाब का कैश और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में करीब 195 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और पैसे को शेल कंपनियों के जरिए इधर-उधर किया गया। एजेंसी के मुताबिक मुख्य आरोपी के खाते से दीपक सिंगला के खाते में भी रकम भेजी गई थी। ईडी ने यह भी कहा कि उसने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा है कि जांच अभी जारी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से केस डायरी पेश करने को कहा। इस पर ईडी ने कहा कि यह ट्रांजिट रिमांड है, इसलिए केस डायरी साथ नहीं लाई गई, हालांकि उसे स्कैन कर दिखाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना केस डायरी देखे वह रिमांड कैसे दे सकता है। कोर्ट ने ईडी से ऐसा कोई फैसला दिखाने को भी कहा, जिसमें बिना केस डायरी के रिमांड देने की बात कही गई हो।
आखिर में कोर्ट ने दीपक सिंगला को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने मंगलवार दो बजे तक उसे पंचकूला कोर्ट मे पेश करने का आदेश दिया है।
--आईएएनएस
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