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मूकबधिर लड़की ने ऐसे दिलवाई दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला 

महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोलने में असमर्थ और मानसिक रूप से विकलांग 16 वर्षीय लड़की को अदालत से न्याय मिला है। किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी को उसके सांकेतिक भाषा में दिए गए बयान के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई....
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महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोलने में असमर्थ और मानसिक रूप से विकलांग 16 वर्षीय लड़की को अदालत से न्याय मिला है। किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी को उसके सांकेतिक भाषा में दिए गए बयान के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।


यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही वसई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को मजदूर के रूप में काम करने वाले 48 वर्षीय एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष पोक्सो न्यायाधीश एसवी कोंगल ने अपने आदेश में दोषी सनेही श्रीकिशन गौड़ पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने मुकदमे के दौरान अदालत को बताया कि गौर ने जनवरी 2017 में अपने पड़ोस में रहने वाली किशोरी के साथ बलात्कार किया था, जब उसके घर में कोई नहीं था। बाद में किशोरी ने इशारों के माध्यम से अपनी मां को यौन उत्पीड़न के बारे में बताया, जिसके बाद उसके परिवार ने गौर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दोषी विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं। पाटिल ने कहा कि पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों ने अदालत में गवाही दी। पीड़िता ने सांकेतिक भाषा के माध्यम से बातचीत की। अदालत ने कहा कि किशोर मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग है और वह अपराध के अच्छे-बुरे तथा सही-गलत का भेद नहीं समझ सकता, जिससे यह गंभीर हो जाता है।

न्यायाधीश ने गौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा, 'मेरा मानना ​​है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।'

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