दंगों के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली दंगों का यह मामला 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है।
शरजील इमाम और विरोध प्रदर्शनों में शामिल कई अन्य लोगों पर दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। जमानत के लिए शरजील ने कोर्ट का रुख किया है।
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की।
शरजील इमाम की यह दूसरी जमानत याचिका है। नई जमानत अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। साथ ही, शरजील इमाम पिछले छह साल से जेल में हैं।
इससे पहले, शरजील की पिछली जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों से गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इसके बाद शरजील ने जमानत के लिए फिर से सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की। हालांकि, 4 जुलाई को निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शरजील की जमानत याचिका इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद इमाम ने सेशंस कोर्ट की ओर से जमानत की याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
--आईएएनएस
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