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नाबालिग ने रोते हुए कोर्ट को बताया, चार महीने तक अंकल मेरे साथ करते रहे गंदा काम, बताने पर दी जान से मारने की धमकी

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है. ये मामला बेहद गंभीर है और संगीन भी. रिश्ते में धोखे का ये मामला जिसने भी सुना वो हैरान रह गया. यहां कोर्ट ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी से बार-बार रेप करने का दोषी ठहराया है.....
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क्राइम न्यूज डेस्क !!! दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है. ये मामला बेहद गंभीर है और संगीन भी. रिश्ते में धोखे का ये मामला जिसने भी सुना वो हैरान रह गया. यहां कोर्ट ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी से बार-बार रेप करने का दोषी ठहराया है।

अपहरण और यौन शोषण का दोषी ठहराया गया

ये घटना साल 2017 की है. खुलासा ये है कि साल 2017 में आरोपी शख्स अपनी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसलाकर उसके घर से उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में ले गया और अगले चार महीने तक उसके साथ रेप करता रहा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही से आरोप साबित होते हैं।

नाबालिग ने कोर्ट में बताई सच्चाई

कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी गवाही में सबकुछ साफ-साफ बताया, जिससे आरोपी का अपराध साबित करना आसान हो गया. लड़की की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय थी और उसने कोर्ट में सब कुछ खुलकर बताया. लड़की ने कोर्ट को बताया कि रिश्ते में उसके चाचा उसे उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में ले गए और वहां काम सिखाया।

चार माह तक मनमाने ढंग से काम करते रहे

इसके बाद चार महीने तक वह उस पर सेक्स के लिए दबाव बनाता रहा। अदालत ने आरोपी को अपहरण के बाद बलात्कार के प्रावधानों के साथ POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। अब विवेचना के बाद अपराधी को सजा दिलाई जाएगी।

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