दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 साल बाद सुनाई ऐसी सजा जानकर कांप उठेगी रूह
क्राइम न्यूज डेस्क !!! महाराष्ट्र के नागपुर की एक अदालत ने 32 साल के एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. उन पर 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला था. इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 (ए) (बी) और POCSO अधिनियम के तहत सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार सत्यनाथन ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर पडवाल ने संजय पुरी नाम के एक व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. 6 दिसंबर, 2019 को पीड़िता का शव नागपुर जिले के कलमेश्वर तहसील के लिंगा गांव के एक खेत में मिला था।
पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा और रॉड ठूंसी हुई थी, जबकि पास में ही खून से सना एक पत्थर पड़ा हुआ था. एसपीपी ने कहा कि पुलिस जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने खेत पर चौकीदारी का काम करने वाले संजय पुरी को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई. पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही है. अब पांच साल बाद फैसला आया है.
आपको बता दें कि साल 2021 में नागपुर जिले के काटोल तहसील के एक गांव में बच्ची से रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई थी. यहां एक 25 साल के युवक ने स्कूल के टॉयलेट में पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस के मुताबिक बच्ची गांव के स्कूल मैदान में खेल रही थी. तभी आरोपी ने उसे देख लिया और टॉयलेट में ले गया. वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान एक ग्रामीण उसी रास्ते से गुजर रहा था.
पीड़िता की चीख सुनकर लोगों ने उसे किसी तरह बचाया। ग्रामीण को देखकर आरोपी मौके से भाग गया। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अंकुश भास्कर के रूप में हुई। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.