दो अलग-अलग रेप मामलों में कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को सुनाई ऐसी तालिबानी सजा जानकर कांप जाएंगे आप
क्राइम न्यूज डेस्क !!! यूपी के मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पीड़िता के पिता ने 8 जुलाई 2015 को थाना मझोला में मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी 15 साल की है. सुबह करीब आठ बजे संभल जिले के गांव बनियाठेर थेरेसा जयसिंह निवासी गुड्डु उर्फ धर्मेंद्र अपने साथियों ऋषिपाल, अमरपाल, मीनाक्षी के साथ उसे बहला फुसलाकर ले गया। इस मामले में जब नाबालिग बेटी के पिता ने गुड्डु के परिवार वालों को इस बारे में बताया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने आपकी बेटी को गोद ले लिया है.
बेटी के अपहरण में गुड्डु की मां दुलारी और उसके परिजन परम सिंह, सुभाष सिंह भी शामिल हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू कर दी है. घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने लड़की को आरोपी गुड्डु के साथ उसके गांव से बरामद कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गुडडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने चार नवंबर 2015 को आरोपी गुड्डु के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
जिसके मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 रघुवर सिंह की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने कोर्ट के सामने पूरी घटना बताई. घटना की पुष्टि. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुड्डु उर्फ धर्मेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी पाया और उसे 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ऐसा ही एक और मामला यूपी के जालौन जिले से सामने आया है, जिसमें एक लड़की से 20 साल तक रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक, जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र निवासी पिता ने 6 जनवरी 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी तभी गांव के रहने वाले योगेश कुमार ने उसका अपहरण कर लिया. उसने बेटी को 5-6 दिन तक गुजरात में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और लड़की का कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया. जिसमें लड़की ने योगेश कुमार के खिलाफ रेप की बात कही. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसकी सुनवाई मोहम्मद कमर की अदालत में चल रही थी. मामले की सुनवाई सोमवार देर शाम पूरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों की दलील, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोषी करार दिया. किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी योगेश कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत दोषी पाते हुए 20 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.