कोर्ट के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया शर्मनाक, 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दी चेतावनी
वाशिंगटन, 21 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ पर रोक लगाए जाने और उसे अवैध बताए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ लोग अमेरिका को लूट रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। साथ ही ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है और उन्हें कोर्ट के कुछ सदस्यों पर बेहद शर्म आती है, क्योंकि उनमें हमारे देश के हित में सही काम करने का साहस नहीं है। जब आप असहमति वाले मत पढ़ेंगे तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता।
ट्रंप ने कहा कि अदालत विदेशी हितों और एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन से प्रभावित हो गई है जो लोगों की सोच से भी बहुत छोटा है। यह एक छोटा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाखों वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, जबकि बहुत धांधली हुई थी। धांधली काफी हुई, लेकिन फिर भी वे बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहे, इतनी बड़ी जीत कि उसे बदला नहीं जा सकता था।
उन्होंने कहा कि ये लोग घमंडी, अज्ञानी और बहुत शोर मचाने वाले हैं। वे बहुत शोर करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ जज उनसे डरते हैं। वे सही काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वे डरते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में, और वह कहेंगे कि यह हमारे देश के लिए भी बेहद जरूरी है।
ट्रंप ने कहा कि कोर्ट विदेशी हितों के सामने झुक गया। टैरिफ पर हमारे पास और भी विकल्प हैं। अमेरिका को फिर महान बनाना लक्ष्य है। कोर्ट के फैसले गलत हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि हम और ज्यादा पैसे वसूलें। हम किसी भी देश से व्यापार बंद कर सकते हैं। सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेरी ताकत और बढ़ी। अदालत के फैसले से जो खुश हैं, वे ज्यादा दिन खुश नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर अब और ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बता दें कि यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के इमरजेंसी कानून के तहत उनके पास भारत समेत दुनिया भर में अमेरिका के व्यापार सहयोगियों पर बड़े आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।
--आईएएनएस
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